MANGALURU: मेंगलुरु में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश FTSC-1 (POCSO) ने एक नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिला सशस्त्र रिजर्व (DAR) के एक पुलिस कांस्टेबल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित होने पर अदालत ने दोषी प्रवीण सालियान (35) को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
अदालत ने उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।

कमरे में टेबल पर एक डेथ नोट मिला था, जिसमें कहा गया था कि पांडेश्वर में पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी प्रवीण उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार था। प्रवीण कथित तौर पर फेसबुक के जरिए लड़की के संपर्क में आया था।
युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक डेथ नोट मिला जिसमें कहा गया था कि पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करने वाला आरोपी प्रवीण उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार था।
प्रवीण कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए लड़की के संपर्क में आया था। उसकी मां की शिकायत के आधार पर 10 जून, 2015 को उल्लाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उसने पीड़िता को 1 लाख रुपये देने में विफल रहने पर उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए ब्लैकमेल किया था। उसने कथित तौर पर पीड़िता के साथ अनुचित तस्वीरें और संदेश साझा किए थे।