आईआरसीटीसी घोटाला रांची, पुरी और ओडिशा में दो आईआरसीटीसी होटलों के लिए 2006 में एक निजी फर्म को अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें बिहार की राजधानी में तीन एकड़ के वाणिज्यिक भूखंड के रूप में रिश्वत शामिल है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दायर किया। सीबीआई ने मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई की याचिका पर विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने नोटिस जारी किया था और मामले पर उनका जवाब मांगा गया था।
यह घोटाला रांची, पुरी और ओडिशा में दो आईआरसीटीसी होटलों के लिए 2006 में एक निजी फर्म को अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना में तीन एकड़ के वाणिज्यिक भूखंड के रूप में रिश्वत शामिल है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी होटल रखरखाव अनुबंध मामले में 12 लोगों और दो कारोबारियों को आरोपित किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में चार्जशीट दाखिल की है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। फिलहाल तेजस्वी यादव जमानत पर बाहर है।